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Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 पेंशन खाते में आई या नहीं चेक करें नया आवेदन करें

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 पेंशन खाते में आई या नहीं चेक करें नया आवेदन करें: राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2022। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान फॉर्म PDF। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जानकारी । Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022। Rajasthan Social Security Pension Scheme 2022। rajssp.raj.nic.in Apply Online। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं में प्रमुख है इस योजना का संचालन मुख्य रूप से निराश्रित नागरिकों, वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्तियों व अन्य निराश्रितों को उनके सुखी जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराना आवश्यक है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाता है इसके लिए आप ई-मित्र या पंचायत में जाकर वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं अगर आप वार्षिक स्थापन नहीं कराते हैं तो आप की पेंशन में हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा का वार्षिक सत्यापन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 रखी गई है।

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana

इस योजना से जुड़े हुए लोगों को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कुछ निश्चित राशि उनके खाते में भेजी जाती है। इस योजना के तहत अन्य योजनाएं एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु व सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना भी सम्मिलित हैं जिनसे जरूरत मन्द भारतीय नागरिकों को अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी वर्ग के अंतर्गत आने वाले असहाय नागरिकों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन यापन में सुख समृद्धि का विकास करना है। इस योजना द्वारा बुजुर्ग, वृद्ध, परित्यक्ता, तलाकशुदा,विकलांग, और निराश्रित व्यक्तियों को सुरक्षा पेंशन के तहत प्रति माह कुछ निश्चित राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध करना है जिससे उन्हें अपना जीवनयापन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और सही ही साथ उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना पड़े।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ

  • इस योजना द्वारा निराश्रित वृद्ध, बुजुर्ग, कल्‍याणी, परित्यक्ता, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवन यापन के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नगद धनराशि प्रतिमाह मुहैया कराई जाएगी
  • इस योजना का हिस्सा बनने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह रु. 600/- दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के सभी असहाय, विकलांग , पुरुष और स्त्रियों को शामिल किया गया है जिन्हें सुरक्षा पेंशन देकर लाभ दिया जाएगा।
  • SSPY के तहत दी जाने वाली धनराशि बैंक अकॉउंट में पंहुचाई जाएगी अतः लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकॉउंट आधार कार्ड व पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान निवासी महिलाये और पुरुष ही उठाने के पात्र होंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता

  1. एसएसपीवाय योजना में आवेदन हेतु निराश्रित वृद्ध आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  2. 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी महिला , कल्‍याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो,
  3. 18 से अधिक किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।)
  4. 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
  5. 18 वर्ष से अधिक आयु के  दिव्‍यांग व्याक्ति जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रहे हो,
  6. वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियो
  7. 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहिता महिलाएं जो आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रहे हो,

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि

पेंशन योजना पेंशन राशि
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- ₹750/-75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1000/-
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 18 से 55 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹500/-55 से 59 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹750/-60 वर्ष से 74 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹1000/-75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1500/-
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 55 वर्ष से नीचे की महिला के लिए तथा 58 वर्ष से नीचे के पुरुष के लिए- ₹750/-55 वर्ष या फिर उससे ऊपर की महिला के लिए तथा 58 वर्ष या फिर उससे ऊपर के पुरुष के लिए- ₹1000/- (75 वर्ष तक)75 वर्ष तथा उससे ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1250/-लेप्रोसी फ्री लाभार्थियों के लिए- ₹1500/-
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1000/-75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- ₹750/-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान पत्र: आधार कार्ड
  • चालू बैंक खाता
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • सक्रिय मोबाइल नंबर
  • लेटेस्ट पासपोर्ट साइज दो फोटो
  • निःशक्तता का प्रमाण पत्र
  • बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/ निर्धन का प्रमाण पत्र
  • अविवाहिता होने का प्रमाणित प्रमाण-पत्र
  • आयु की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र
  • कल्‍याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राजस्थान निवासी वे सभी निराश्रित नागरिकों, वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्तियों व अन्य निराश्रित नागरिक जो अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है उन्हें सबसे पहले ई-मित्र कियोस्क एवं SSO  पोर्टल कर जाकर पंजीकरण करके SSOID और Password बनाना होगा फिर आवेदन करना होगा। इश्के अलावा आवेदक अपने एरिया के किसी भी जान सेवा केंद्रपर जाकर भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने एरिया के सब डिविजनल कार्यालय अथवा ब्लॉक डेवलोपमेन्ट ऑफिसर के पास जाना है और पेंशन योजना संबंधी आवेदन फॉर्म ले लेना है।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही ध्यानपूर्वक भरें और फ़ोटो और सिग्नेचर आदि पूरा करें।
  • आवेदन फॉर्म की भारी हुई जानकारियां दोबारा वेरीफाई करें।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म को ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाकर अटैच कर लें।
  • दोबारा सब डिविजनल कार्यालय अथवा ब्लॉक डेवलोपमेन्ट ऑफिसर के पास जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर दें और आवेदन की रसीद अपने पास सुरक्षित रख लें।

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 Status कैसे देखे ?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है और ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर दिया गया “Report” विकल्क चयन करना है।
  • रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद Pensioner Online Status” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपना Application No. भरना है फिर अन्य जानकारी भरकर “Show Status” बटन पर क्लिक कर देना है।
  • सबमिट करते ही आपका पेंशनर स्टेटस आकि स्क्रीन पर आ जाएगा।

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Rajasthan Old Pension Verification Last Date 31/12/2022
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021-FAQs

प्रश्न: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर: सबसे पहले आवेदकों को ई-मित्र कियोस्क एवं SSO  पोर्टल कर जाकर पंजीकरण करके SSOID और Password बनाना होगा फिर आवेदन करना होगा। इश्के अलावा आवेदक अपने एरिया के किसी भी जान सेवा केंद्रपर जाकर भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न: एसएसपीवाई योजना के लिए वृद्ध निराश्रितों की आयु कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: योजना में आवेदन हेतु निराश्रित वृद्ध आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।

प्रश्न: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज़ों की सूची क्या है?

उत्तर: आवेदकों के पास –पहचान पत्र: आधार कार्डचालू बैंक खातामूल निवास प्रमाण पत्रसक्रिय मोबाइल नंबरलेटेस्ट पासपोर्ट साइज दो फोटोनिःशक्तता का प्रमाण पत्रबी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/ निर्धन का प्रमाण पत्रअविवाहिता होने का प्रमाणित प्रमाण-पत्रआयु की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्रकल्‍याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र आदि जरुरी दस्तावेज़ आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं।



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